ड्राइविंग लाइसेंस कितने दिन में बनता है?

गाड़ी चलाने के लिए भारत में ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) का होना अनिवार्य है। इसके बिना सड़क पर वाहन चलाना अवैध माना जाता है और जुर्माने या कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप किसी भी प्रकार का वाहन चलाना चाहते हैं, तो आपको पहले ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। यह प्रक्रिया काफी आसान है और इसके अंतर्गत आपको एक ड्राइविंग टेस्ट पास करना होता है। पहले लर्निंग लाइसेंस बनता है, फिर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है। आवेदन के बाद, आमतौर पर 30 दिनों के भीतर भारतीय डाक द्वारा आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके पते पर भेज दिया जाता है।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण तैयारियां करनी होंगी, ताकि प्रक्रिया आसान और सुचारु रहे।

आवेदन से पहले की तैयारी

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इसलिए, आवेदन से पहले आपको यह दस्तावेज तैयार कर लेने चाहिए:

  1. आधार कार्ड
  2. पता प्रमाण पत्र (जैसे राशन कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बिल आदि)
  3. जन्म तिथि प्रमाण पत्र (जैसे 10वीं की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र या अन्य पहचान पत्र)
  4. पासपोर्ट साइज फोटो
  5. लर्निंग लाइसेंस नंबर
  6. मोबाइल नंबर

लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें

ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया में पहला कदम लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करना होता है। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें:

1. सड़क परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट [sarathi.parivahan.gov.in] पर जाएं।
2. अपने राज्य का चयन करें।
3. नए पेज पर “Apply for Learner License” पर क्लिक करें।
4. अगली स्क्रीन पर “Continue” पर क्लिक करें, जिससे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा।
5. एप्लीकेशन फॉर्म में सही कैटेगरी चुनें और सभी जानकारी भरें।
6. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
7. “LL Test Slot Online” पर क्लिक करके टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करें।
8. अब आपको अपने नजदीकी आरटीओ ऑफिस जाकर ड्राइविंग टेस्ट देना होगा।
9. अगर आप टेस्ट में पास हो जाते हैं, तो आपका लर्निंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।

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परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन

लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें:

1. [sarathi.parivahan.gov.in] वेबसाइट पर जाएं और अपने राज्य का चयन करें।
2. “Apply Online” पर क्लिक करें, फिर “New Driving License” विकल्प को चुनें।
3. अगले पेज पर “Continue” पर क्लिक करें।
4. अब अपना लर्निंग लाइसेंस नंबर और जन्म तिथि भरें और “OK” पर क्लिक करें।
5. एप्लीकेशन फॉर्म स्क्रीन पर आएगा, जिसमें जरूरी जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
6. अपॉइंटमेंट के लिए समय और तारीख चुनें और आरटीओ ऑफिस में तय समय पर उपस्थित हों।
7. ऑनलाइन फीस का भुगतान करें और “Submit” बटन पर क्लिक करें।
8. आपके द्वारा चुनी गई तारीख पर ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट पास करने के बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके पते पर डाक के माध्यम से भेज दिया जाएगा।

ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में लगने वाला समय

आम तौर पर, लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद 30 दिनों के भीतर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पते पर भारतीय डाक द्वारा आ जाता है। हालांकि, यह समय सीमा विभिन्न राज्यों में अलग-अलग हो सकती है।

ड्राइविंग लाइसेन्स के लिए जरूरी बातें

  1. ड्राइविंग टेस्ट पास करना अनिवार्य है।
  2. आवेदन करते समय सही जानकारी और दस्तावेज देना सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या न हो।
  3. लर्निंग लाइसेंस की अवधि खत्म होने से पहले परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन करना आवश्यक है।
  4. आवेदन के दौरान फीस का ऑनलाइन भुगतान करें।

ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन की यह प्रक्रिया सरल है और सरकार द्वारा इसे और भी सुविधाजनक बनाने के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। इससे लोगों को लाइसेंस प्राप्त करने में काफी सहूलियत होती है।

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